स्कूल कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पहनने की इजजात मिलेगी या नहीं, इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) अब जल्द ही अपना फैसला सुना देगा. मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने बहस खत्म होने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित (Order Reserves) रख लिया है.
कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को लेकर विवाद की स्थिती बनी हुई है। मामले में मुस्लिम छात्राओं के ओर से कई याचिकाएं दायर की गई थी। जिनपर पिछले 11 दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई जारी थी। इस दौरान केस के पक्ष और विपक्ष दोनों के ओर से तमाम तरह की दलीलें पेश की गई। मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया था कि वे इस हफ्ते मामले की सुनवाई निपटाना चाहेंगे।
पक्ष और विपक्ष दोनों ने पेश की कई दलीलें
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से कोर्ट में कई दलीले दी गई। जिनमें बताया गया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। सरकार का कहना है कि धर्म को शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कंपाउंड में आ सकती है, लेकिन क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
वहीं, हिजाब प्रतिबंध को हाई कोर्ट में चुनौति देने वाली मुस्लिम छात्राओं ने सुनावई के दौरान कहा था कि हिजाब धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह उनकी धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है, जिसके चलते हिजाब को धर्म के जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।