सेफ्टी टैंक में मृत्यु हुए कामगारों को दो महीनों में दिया जाए आर्थिक मुआवजा
केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव ने दिया जिलाधिकारी को आदेश
ठाणे- सेफ्टी टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से काल के ग्रास में समा जाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार त्वरीत नुकसान भरपाई देने और कोरोना के काल में कर्तव्य का पालन करते हुए मृत सफाई कामगारों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य बिमा की 50 लाख की रकम भी कैसे मिले इसके लिए उचित कदम उठाने का निर्देश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव नारायण दास ने जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर को दिया.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से सचिव नारायण दास ने हाल में जिले के दौरे पर आए थे. इस दौरान जिला प्रशासन और महानगर पालिका के अधिकारीयों के साथ बैठक भी जिलाधिकारी कार्यालय में हुई. इसके बाद वे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने सफाई कामगारों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से चर्चा किया. पिछले 3-4 वर्षों में सेफ्टी टैंक में सफाई करते हुए 14 कामगारों की मौत हो गया था और इन कामगारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 10 लाख रूपए का मुआवजा उनके परिजनों को देने और उनका पुनर्वसन को तत्काल करने का आदेश भी दास ने दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि सेफ्टी टैंक में मारे गए 14 में से 3 कामगारों को मुआवजा दिया गया है शेष 11 लोगों के परिवारों को तत्काल नुकसान भरपाई देने का निर्देश भी प्रशासन को उन्होंने दिया.
कोरोना के संक्रमण काल में सफाई मृतकों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश
कोरोना संक्रमण काल में अपनी ड्यूटी बजाते हुए कोरोना के कारण मृत्यु हुए सफाई कामगारों के परिवारों को राज्य सरकार के स्वास्थ्य बिमा योजनान्तर्गत 50 लाख की भरपाई देने की सुचना भी दिया.साथ ही ठाणे जिले में सफाई कर्मचारियों के लिए रिक्त 139 जगहों को जल्द भरने का निर्देश भी दिया. इस मौके पर सफाई कर्मचारी आयोग के सलाहकार पुरन सिंह, अखिल भारतीय सफाई मजदूर परिषद के अध्यक्ष बलवीर वैद आदि उपस्थित थे.