मुंबई, 8 सितंबर । बाॅम्बे हाई कोर्ट ने फोन टेपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला को क्लीनचिट दे दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज इस मामले की दो एफआईआर को रद्द कर दिया है। इससे रश्मि शुक्ला को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार रश्मि शुक्ला के विरुद्ध पुणे और कोलाबा में फोन टेपिंग के दो मामले दर्ज किए गए थे। दोनों मामलों में पुलिस ने रश्मि शुक्ला से पूछताछ की थी। इन दोनों मामलों को रद्द करने के लिए रश्मि शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इन दोनों मामलों को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
उल्लेखनीय है कि जब फडऩवीस गृह मंत्री थे, तब खुफिया विभाग के फोन टैपिंग के मामले सामने आए थे, जिसमें शुक्ला के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए थे। पिछली सरकार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह मामला विधानसभा में उठाया था और इसके बाद तत्कालीन गृहमंत्री ने रश्मि शुक्ला के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुणे और कोलाबा में रश्मि शुक्ला के विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों में से एक मामले की क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में सौंप दिया था, जबकि दूसरे मामले को चलाए जाने से वर्तमान सरकार ने मना कर दिया था।