मुंबई, 13 अप्रैल । मनी लॉड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता हसन मुश्रीफ की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने ईडी को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में गुरुवार को हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने मुश्रीफ को 27 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
दरअसल, कोल्हापुर में सरसेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में 40 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले की जांच ईडी की टीम मनी लॉड्रिंग एंगल से कर रही है। ईडी का दावा है कि हसन मुश्रीफ और उनके बेटों ने सीए की मदद से 108 किसानों से प्रत्येक 10,000 रुपये शेयर देने के नाम पर लिए। इसके बाद इस रकम को हसन मुश्रीफ के बेटों ने अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया और किसानों को शेयर नहीं दिए गए। इस मामले में ईडी की टीम हसन मुश्रीफ की जमीन जब्त कर चुकी है।
इस मामले में ईडी की टीम ने हसन मुश्रीफ और उनके बेटों को जांच के लिए बुलाया था, लेकिन हसन मुश्रीफ अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए विशेष कोर्ट में जाने के लिए कहा था। इसके बाद हसन मुश्रीफ ने अग्रिम जमानत के लिए विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन विशेष कोर्ट ने हसन मुश्रीफ की याचिका खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट में जाने के लिए तीन दिन का समय दिया था। हाईकोर्ट ने आज फिर हसन मुश्रीफ को राहत देते हुए 27 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।