मुंबई, 07 नवंबर । महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ने आज करने से मना कर दिया और बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया।
मराठा आरक्षण शोधकर्ता बालासाहेब सराटे ने यह याचिका दायर की है। सराटे ने याचिका में कहा है कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया था। बगैर आयोग का गठन किए राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया गया था। याचिका में सराटे ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को रद्द करने, ओबीसी आरक्षण का दोबारा सर्वेक्षण करवाने और तब तक असंवैधानिक ओबीसी आरक्षण को निलंबित करने की मांग की गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट में बालासाहेब सराटे के साथ प्रशांत भोसले और शिवाजी कावठेकर ने भी याचिका दायर की है। इन सभी की याचिकाओं पर हाई कोर्ट बुधवार को एक साथ सुनवाई करेगा।