अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ेगी. कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने के बावजूद उन्हें शुक्रवार को रिहाई नहीं मिल पाई. शाम 5.30 बजे तक रिलीज ऑर्डर की कॉपी जेल नहीं पहुंची. ऐसे में कल सुबह 11 बजे ही आर्यन की रिहाई संभव है.
नियमों के मुताबिक, रिलीज ऑर्डर की कॉपी को 5:30 बजे तक जेल के बाहर बने बॉक्स में डालना होता है. लेकिन ऐसा हो न सका. जेल मैनुअल के मुताबिक, सूर्यास्त से पहले कैदियों की गिनती होती है. इसके बाद सभी को बैरक में भेज दिया जाता है. एक बार यह प्रकिया होने के बाद जेल से न तो कोई बाहर आ सकता है और न ही अंदर जा सकता है जिस वजह से 7 अक्टूबर को जब आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, जब देरी होने के कारण उन्हें जेल नहीं भेजा गया. सभी को उस एक रात एऩसीबी दफ्तर के बैरक में न्यायिक हिरासत में रखा गया था.
आर्यन की रिहाई की बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं. हाई कोर्ट से 3:30 बजे ऑर्डर की कॉपी आने के बाद एनडीपीएस कोर्ट से भी रिलीज ऑर्डर जारी हो गया. वकील सतीश मानशिंदे रिलीज ऑर्डर लेकर आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए. लेकिन वह समय रहते नहीं पहुंच सके. आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकीलों ने जमानतदार जूही चावला के साथ (एनडीपीएस) कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी कीं.
आर्यन खान की जमानतदार जूही चावला बनीं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि वह आर्यन को बचपन से जानती हैं. शाहरुख खान के वकील ने कहा कि जूही चावला बचपन से ही आर्यन खान को जानती हैं दोनों के परिवारिक और प्रोफेशनल रिश्ते हैं. अरबाज मर्चेंट, आर्यन और मुनमुन धमेचा के वकीलों की कोशिश थी कि सूर्यास्त से पहले सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल से रिहाई करवा ली जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.
कोर्ट ने आर्यन खान को कई शर्तों के साथ जमानत दी है. आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं. उन्हें एनडीपीएस कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी. मामले में जांच चल रही है इसलिए वह मामले से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते. वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे. मामले के सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की इजाजत नहीं है.