बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली (Armaan Kohli) की जमानत अर्जी शनिवार को मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दी है. पुलिस ने अरमान कोहली को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था. एनसीबी की टीम ने कोहली के जुहू स्थित आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की थी. छापेमारी में उनके घर से कोकीन बरामद हुई थी. कोहली के घर से मिले कोकीन का प्रोडक्शन दक्षिण अमेरिका में किया गया है. अब जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने के लिए जुटी है कि कैसे ये कोकेन मुंबई तक पहुंची.
पहले कोर्ट ने कोहली को 1 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की हिरासत में भेज दिया था. सूत्रों के मुताबिक, 1 सितंबर को मुंबई की एक अदालत ने अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इससे पहले एनसीबी ने बताया था कि, सवालों के सही से जवाब नहीं देने के कारण उन्होंने एक्टर को गिरफ्तार कर लिया था. एजेंसी ने उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया था.
गौरतलब है कि इससे पहले साल 2018 में अरमान को आबकारी विभाग ने 41 बोतल स्कॉच व्हिस्की रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मालूम हो कि कानून घर में शराब की 12 बोतल रखने की इजाजत देता है, लेकिन अरमान के पास 41 से ज्यादा बोतलें थीं और उनमें से ज्यादातर विदेशी ब्रांड की थीं.