बीते एक सप्ताह से ज्यादा समय से नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले (Narada Sting Operation Case) में सीबीआई की गिरफ्तारी में चल रहे बंगाल सरकार के दो मंत्रियों समेत 4 नेताओं को कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारों नेताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत को मंजूरी दी है।
इन नेताओं को दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दो जमानती भी लाने की बात कही है। फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि ये चारों नेता नारदा स्टिंग केस की जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे भी जुड़े रहेंगे। हालांकि इन नेताओं के नारदा केस को लेकर मीडिया में बयान देने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मीडिया से इस केस से जुड़ी बात किसी इंटरव्यू में भी नहीं कर सकते।
17 मई को सीबीआई (CBI) ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा को अरेस्ट कर लिया था। इसके अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चर्टजी को भी गिरफ्तार किया गया था। मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने विरोध जताते हुए कहा था कि यह बदले की कार्रवाई करने जैसा है।
21 मई को कोर्ट ने बंगाल के दो मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को जेल से हटाकर उनके घरों में ही नजरबंद (House Arrest) करने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 24 मई को मामले में सुनवाई की और मामले में सुनवाई स्थगित करने के सीबीआइ के आग्रह को से मानने इनकार कर दिया था।