नई दिल्ली, 07 फरवरी । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संजय सिंह के पास जांच से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं जो सार्वजनिक नहीं हैं। ईडी ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को छापे के दौरान संजय सिंह के आवास से कुछ ऐसी दस्तावेज मिले, जिसकी फोटो ईडी के दफ्तर से गैरकानूनी तरीके से खींची गई थी। ईडी ने कहा कि संजय सिंह इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की थी।संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट में ईडी ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 04 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।