देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगमों के चुनाव (Delhi MCD Elections) का बिगुल बजने वाला है. जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आज शाम 5.00 बजे दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर देगा और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं.
राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. इसके साथ ही दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी. चुनाव की घोषणा के बाद मतदान से लेकर मतगणना तक की सभी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी करने की तैयारी है. इसलिए अगले माह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं.
बता दें कि आयोग की ओर से चुनाव से संबंधित सभी जरूरी कार्यों जैसे टेंट, शामियाना, कनात, कैटरिंग की व्यवस्था करने के अलावा दूसरी जरूरी सभी चीजों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं. तीनों एमसीडी की 272 सीटों पर चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. हर विधानसभा के लिए एक-एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी 70 एसडीएम को आरओ के रूप में नियुक्त किया जा चुका है.
बता दें कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों के चुनावी खर्चें की अधिकतम सीमा को भी बढ़ा दिया है. हर प्रत्याशी को चुनाव में अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है. आयोग ने गत चुनाव के मुकाबले इस बार 75 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी है. अब कुल राशि चुनाव पर 8 लाख तक खर्च की जा सकती है.
मालूम हो कि नगर निगम चुनावों में 10.4 मिलियन से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की संभावना है. 2017 नगरपालिका चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन तीन अप्रैल था और चुनाव 23 अप्रैल को हुए थे जबकि नतीजे 26 अप्रैल को सामने आए थे.
कोरोना के चलते रहेंगे कई प्रतिबंध
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं. आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या भी सीमित की है. इसके अलावा रात 8.00 बजे के बाद कोई बैठक एवं जुलूस का आयोजन नहीं होगा. बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली भी नहीं की जाएगी. गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा होगी और उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति ही डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे.
आयोग ने राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए तीनों नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के लिए पांच तक सीमित की है. स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार करने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी.
आयोग ने डीडीएमए दिशानिर्देशों के तहत वैध अनुमति के बिना और किसी भी तरह के रोड शो और मोटरसाइकिल व साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी.