मुंबई: अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनावई होगी। कल हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि राणा दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। राजद्रोह की धारा 124A भी लगाई गई है।
लाउस्पीकर को लेकर मचे घमासान के बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने साथ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में हुए गलत व्यवहार की शिकायत की थी। राना ने 9 पॉइंट का एक मेल लोकसभा कार्यालय को भेजा था। जिसका संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है