नई दिल्ली, 17 जुलाई । एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। आज नवाब मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बांबे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। तब जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप पहले से दाखिल याचिका वापस लीजिए और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नए सिरे से याचिका दाखिल कीजिए। तब नवाब मलिक की ओर से दाखिल याचिका वापस ले ली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को नवाब मलिक को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बांबे हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। अगर वो सुनवाई नहीं करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसके बाद नवाब मलिक ने मई महीने में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
बांबे हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान नवाब मलिक की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो गई है और दूसरी काम करना बंद कर रही है, उनको जमानत दी जाए। मलिक को 23 फरवरी, 2022 को ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्ति के लेन-देन के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वे जेल में बंद हैं।