यूपी सरकार (UP Govt) ने बड़ा फैसला करते हुए कम संक्रमण वाले जिलों को छूट देने की बात कही है. छूट को लेकर मुख्य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.
नए निर्देशों के मुताबिक 1 जून से सुबह 7 बजे से 7 सात बजे तक दुकानें खुल सकेंगी. वहीं, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. दुकानें खुलने के दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) पहले की ही तरह जारी रहेगा. नई गाइडलाइन के हिसाब से 55 जिलों को छूट मिलेगी.
गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन जिलों में रविवार तक 600 कोरोना केस या उससे ज्यादा हैं, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी. मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फर नगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया वह जिले हैं जहां लॉकडाउन कोरोना के मामलों को देखते हुए जारी रहेगा.
जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे.