– जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जाने का आदेश
– ईडी कार्यालय में हसन मुश्रीफ से हुई पूछताछ
मुंबई, 14 मार्च । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को मनी लॉड्रिंग मामले में दो हफ्ते तक गिरफ्तार न करने का आदेश मंगलवार को बाम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दिया है। हाईकोर्ट ने हसन मुश्रीफ को जमानत के सेशन कोर्ट में जाने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद हसन मुश्रीफ मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में अपने वकील प्रशांत पाटिल सहित पेश हुए और ईडी की टीम ने मुश्रीफ से पूछताछ की है।
दरअसल, कोल्हापुर जिले में कागल स्थित हसन मुश्रीफ के घर, कंपनी और कार्यालय में शनिवार को ईडी की टीम ने तीसरी बार छापा डाला था। उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए दफ्तर में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया था। हसन मुश्रीफ ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इसी नोटिस के विरोध में हसन मुश्रीफ के वकील आबाद पोंडा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।