मनी लॉड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने जैक्लिन को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक के लिए ही बढ़ाई थी। इससे पहले जैकलीन को कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।
ईडी की तरफ से इस जमानत याचिका का विरोध किया गया था और ईडी ने अपने दलील में कहा था कि अगर जैकलीन को जमानत मिलती है तो इस मामले में जांच में असर पड़ेगा। गुरुवार को पिछली सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वे जांच में सहयोग कर रही हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं ED की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी की जांच करने की यही प्रक्रिया होती है। इसके बाद जैकलीन के रेगुलर बेल की मांग की गई, जिसका ED ने विरोध किया।
बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की ठगी केस में अभिनेत्री नोरा फ़तेही से भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर चुकी है।