कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) देश के 21 राज्यों तक फैल चुका है. दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली में यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने जहां संक्रमण दर के 0.5 फीसदी पार होने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के लेवल-1 (येलो) अलर्ट को जारी कर दिया है और तमाम बड़ी पाबंदियों को लगाने के आदेश जारी किर दिए हैं. वहीं नाइट कर्फ्यू को भी रात्रि 11 बजे की बजाय अब 10 बजे से कर दिया है. एक घंटा घटाते हुए अब यह रात्रि दस बजे से लागू रहेगा.
दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां लागू की हैं। जानें क्या बंद रहेगा और क्या खुला…
पूरी तरह से बंद
– एक बार फिर से जिम पूरी तरह से बंद होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं।
– दिल्ली के सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हो गए हैं
– थिएटर, बैंक्वेट हाल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे।
यहां ऑड-इवन फॉर्मूला
– शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-इवन के आधार पर खुले रहेंगे।
-दुकानें ऑड इवन के आधार पर पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
– हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडरों के साथ एक साप्ताहिक बाजार ही खुल सकेगी।
-रेस्त्रां और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे
-होटल खुलेंगे।हेयर कटिंग सैलून खुले रहेंगे। खुलेंगी
मेट्रो, बस और सार्वजनिक परिवहन
– दिल्ली मेट्रो और बसों में क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे। खड़े होकर सफर की की इजाजत नहीं।सवारी, आरटीवी में 11 लोग ही सफर कर सकेंगे।
– ऑटो, ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी- कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5।
ऑफिस
– प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ को ही आने की इजाजत होगी।
– दिल्ली सरकार के ऑफिस में ए ग्रेड 100 फीसदी अफसर आएंगे। बाकी 50 फीसदी स्टाफ ही ऑफिस आएगा।