मुंबई, 07 अगस्त । मुंबई में ट्रेन में हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार चेतन सिंह की पुलिस कस्टडी 11 अगस्त तक बढ़ाए जाने का आदेश बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को जारी किया है। इस मामले की गहन छानबीन बोरीवली पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है।
आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने 31 जुलाई को जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में फायरिंग कर अपने सहकर्मी और तीन अन्य यात्रियों की हत्या कर दी थी। चेतन सिंह को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था और कोर्ट ने उसे 7 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। आज चेतन सिंह की कस्टडी समाप्त होने के पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस ने इस मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए जोड़ दी है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल फायरिंग करते समय धार्मिक उन्माद बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा था। इस मामले में अतिरिक्त जांच जरूरी है, इसलिए उसकी पुलिस कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने चेतन सिंह की पुलिस कस्टडी 11 अगस्त तक बढ़ा दी है।