कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल व साढ़े आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. उनके खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है.
बता दें उनको यह सजा 26 साल पुराने मामले में सुनाई गई है. जानकारी के मुताबिक राज बब्बर ने एक मतदान अधिकारी की पिटाई कर दी थी. इसी मामले को लेकर 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी. उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे.
एमपीएमएलए कोर्ट ने राजबब्बर को दो साल की सजा सुनाई है और साढे आठ हजार का जुर्माना भी सुनाया गया. सजा तीन साल से कम है इसलिए जेल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें बेल मिल जाएगी. लेकिन राजबब्बर ने कहा कि वह इसको चुनौती देंगे. फैसला सुनाए जाते समय कोर्ट में राज बब्बर भी मौजूद रहे.
यह था पूरा मामला
बता दें यह मामला 26 साल पुराना यानी 1996 का है. उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे. पोलिंग ऑफिसर श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई, 1996 को थाना वजीरगंज में राज बब्बर समेत कई और लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ पोलिंग स्टेशम में घुसे और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों से बुरा व्यव्हार और मारपीट की. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बब्बर और उनके समर्थकों ने सरकार काम में बाधा पहुंचाई. इस मारपीट के दौरान कई पोलिंग एजेंट्स को चोंटें आईं थीं.
23 मार्च 1996 में केस की विवेचना के बाद राजब्बर के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 504, 323 और 188 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिस पर कोर्ट ने आज यानी गुरुवार के दिन फैसला सुनाया है. राज बब्बर 80 की दशक की कई फिल्में में अभिनय कर चुके हैं. जिसके बाद उन्होंने 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल में शामिल हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था.