नई दिल्ली, 05 अप्रैल । दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं और सीबीआई जांच जारी है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। 34 पेजों के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया की सक्रिय भूमिका रही है। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किया गया अपराध दिख रहा है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया आबकारी घोटाला के आपराधिक साजिश के कर्ता-धर्ता थे। 90-100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों को दी गई थी। इनमें से 20-30 करोड़ रुपये विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली और दिनेश अरोड़ा के जरिये पहुंचते थे। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।